अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काट ले तो मालिक पर 10 हजार का जुर्माना और इलाज की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। –

अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काट ले तो मालिक पर 10 हजार का जुर्माना और इलाज की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। –

जिन लोगों के पास कुत्ता या बिल्ली है, उनके लिए यह महंगा हो सकता है। बोर्ड की बैठक (Noida Authority Board Meeting) में कुत्तों से हुई किसी भी दुर्घटना पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया.




इस संदर्भ में, नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें 1 मार्च 2023 से पालतू कुत्ते या बिल्ली द्वारा किसी पर हमला करने की स्थिति में मालिकों से 10 हजार रुपये जुर्माना वसूलने पर सहमति बनी है। इसके अलावा चिकित्सा की व्यवस्था करना भी आपका कर्तव्य होगा। आपके पालतू जानवर से किसी को चोट लगी है। यानी, आप अपने कुत्ते के काटने के शिकार को चिकित्सकीय ध्यान देने के लिए जिम्मेदार होंगे।

उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना 2023 – UP Shadi Anudan Yojana, आवेदन फॉर्म/ स्थिति – Dkstudy.in

रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य

नोएडा ऑथॉरिटी (Noida Authority) के सीईओ ने ट्वीट किया कि अब पालतू कुत्तों/बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही पशुओं का टीकाकरण अनिवार्य होगा और इसमें लापरवाही बरतने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही अगर आपका जानवर किसी सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करता है तो आपको उस जगह को भी साफ करना होगा।




डॉग्स शेल्टर भी बनाए जाएंगे

एओए, आरडब्ल्यूए और स्थानीय लोगों की मंजूरी से नोएडा प्राधिकरण के खर्च पर डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे। जहां अस्वस्थ, गुस्सैल या हिंसक कुत्तों को रखा जाएगा और उन पर नजर रखी जाएगी। आरडब्ल्यूए, एओए इन आश्रयों की देखभाल के प्रभारी होंगे। इसके अलावा, आरडब्ल्यूए/एओए और गांव के निवासियों के अनुमोदन से, बीमार या आक्रामक आवारा कुत्तों के लिए एक डॉग शेल्टर बनाया जाएगा, और आश्रय के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित आरडब्ल्यूए/एओए की होगी।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश फॉर्म | UP Yuva Swarozgar Yojana 2022 – dkstudy.in

बनाए जाएंगे फीडिंग प्लेस

डॉग फीडर की मांग पर आरडब्ल्यूए और एओए द्वारा उनके सहयोग से बाहरी क्षेत्र में फीडिंग प्लेस बनाया जाएगा। जहां उनके लिए सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। उनके खाने-पीने की व्यवस्था आरडब्ल्यूए, एओए और फीडर द्वारा की जाएगी। बाहरी क्षेत्र में फीडिंग प्लेस की मार्किंग और खाने-पीने की व्यवस्था फीडरों/आरडब्ल्यूए/एओए द्वारा ही की जाएगी।




ये बातें अथॉरिटी के सीईओ ने ट्वीट में कही।

  • आज की 207वीं बोर्ड बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों के लिए नोएडा प्राधिकरण की नीति निर्माण के संबंध में निर्णय लिए गए।
  • प्राधिकरण द्वारा नोएडा क्षेत्र के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए नीति का निर्णय लिया गया है।
  • पालतू कुत्तों/बिल्लियों का पंजीकरण 31.01.2023 तक अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर पेनाल्टी लगाई जाएगी।
  • पालतू कुत्तों का बंध्याकरण/रेबीज रोधी टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उल्लंघन करने पर 2000/- रुपये प्रतिमाह जुर्माना लगाने का प्रावधान (01.03.2023 से)।
  • आरडब्ल्यूए/एओए/ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार/उग्र/आक्रामक स्ट्रीट डॉग्स के लिए डॉग शेल्टर का निर्माण, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित आरडब्ल्यूए/एओए की होगी।
  • बाहरी क्षेत्र पर फीडिंग प्लेस की आवश्यक मार्किंग और खाने-पीने की व्यवस्था फीडरों/आरडब्ल्यूए/एओए द्वारा ही की जाएगी।
  • यदि कोई पालतू कुत्ता किसी सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालता है तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी पशु मालिक की होगी।
  • पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण कोई अप्रिय घटना होने पर घायल व्यक्ति/जानवर का इलाज पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जाएगा और साथ में ₹10000/- (01.03.2023 से) का जुर्माना भी लगाया जाएगा।




1 thought on “अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काट ले तो मालिक पर 10 हजार का जुर्माना और इलाज की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। –”

Leave a Comment